गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना: खेती व्यवसाय करते समय किसानों को विभिन्न दुर्घनाओं का सामना करना पड़ता हैं। कई बार इस दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं।
परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु / विकलांगता के कारण किसानों के परिवार के सदस्य को गंभीर वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ सकता हैं।
इस समस्या देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना लागू किया जिसका नाम गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना हैं। यह एक राज्य प्रायोजित योजना हैं जिसका मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र किसानों को आर्थिक मदद करना हैं। इस योजना को वर्ष 2005-06 में ‘ किसान व्यक्तिगत अपघात बीमा योजना ‘ इस नाम से शुरू किया गया था। वर्ष 2015-16 में इस योजना का नाम बदलकर इसे ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना’ रखा गया था।
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गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना: हाइलाइट्स
योजना का नाम | गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना |
लाभार्थी | महाराष्ट्र के किसान |
किसने शुरू किया | महाराष्ट्र सरकार |
उद्देश | किसानों को बीमा प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आयु सीमा | 10 से 75 वर्ष |
मिलने वाला बीमा | 1 लाख – 2 लाख |
वेबसाइट | krishi.maharashtra.gov.in |
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना लाभार्थी :
महाराष्ट्र राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस बीमा योजना के लिए बीमा कवर प्राप्त करने के लिए किसान के माता – पिता , पति – पत्नी, बेटा और अविवाहित बेटी शामिल हैं।
किसान जो बीमा पॉलिसी के कार्यान्वय की तारीख को खाताधारक हैं और 10 से 75 वर्ष वर्ग के ऊपर उल्लिखित कोई भी एक सदस्य जो की खातेधारक के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।
खेती करते समय विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण किसानों की मृत्यु या अपंगता के मामले में इस योजना के माध्यम से किसान और उसके परिवार को बीमा कवर प्रदान किया जाता हैं।
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गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना उद्देश:
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी दुर्घटना बीमा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई हैं।
इस योजना के तहत किसानों की आकस्मित मृत्यु या विकलंगत को वित्तीय सहायता से कवर किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना हैं।
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, करंट लगने पर मौत, ऊंचाई से गिरने पर दुर्घटना या मौत, सांप के कटने और बिच्छू के कटने पर मौत , रबीज के कारण होने वाले दुर्घटना या मौत इस तरह के किसी भी अन्य दुर्घटना के लिए प्रभावित होने वाले किसान/ उनके परिवार को आर्थिक मदद करना हैं।
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता:
दुर्घटना में मृत्यु रु. 2 लाख
दुर्घटना विकलांगता (दो आंख/ दो हाथ/ दो पैर की विफलता) रु. 2 लाख
दुर्घटना विकलांगता (एक आंख/ एक हाथ/ एक पैर की विफलता) रु. 1 लाख
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना योजना उद्देश:
- 7/12 उतारा
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाणपत्र
- घटना स्थल पंचनामा
- डोमोसाइल सर्टिफिकेट
- बैंक खाता पासबुक
- पोलिस की पहली जांच रिपोर्ट
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना आवेदन शुल्क :
इस गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने कोई भी आवेदन शुल्क भुगतान नहीं करना होगा।
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके लिए आवेदक निकटतम कृषि पर्यवेक्षक/ तालुका कृषि अधिकारी/ जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
- संबंधित किसान / वारिस 45 दोनों के अंदर संबंधित तालुका कृषि अधिकारी से सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्ताव रखना चाहिए।
- तालुका कृषि अधिकारी को दावा प्रस्तावों की अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी।
- तहसीलदार की अध्यक्षता में समिति की बैठक होगी जिसमे किसानों / वारिस को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में 45 दिनों के अंदर लिया जाएगा।
- इसके बाद कृषि अधिकारी ईसीएस के माध्यम से आवेदक किसान / वारिस के बैंक खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता हैं।